भ्रष्टाचार के मामले में भदोही जिले के पूर्व एसएचओ के खिलाफ पारित आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और मामले में राज्य सरकार व सपा नेता अबु आसिम आजमी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की एकल खंडपीठ कर रही है। खंडपीठ ने यह आदेश रमेश चौबे की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कानून के अनुसार मामले की निगरानी करने की बजाय योग्यता के आधार पर निर्णय लिया और मामले का फैसला किया। जबकि, उनके सामने यह चुनौती देने के लिए कोई तथ्य नहीं थे कि अभियोजन पक्ष को वापस लेना या नहीं जनहित में, सदभाव में और न्याय, सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और शांति के व्यापक उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए या यह सार्वजनिक हित के मामले को उलट देगा।