इसके पूर्व चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने शहर में महामारी का रूप ले रहे डेंगू को लेकर स्वयं कायम की गई जनहित याचिका में हाईकोर्ट के अधिवक्ता आईआर सिंह को बतौर न्याय मित्र कोर्ट का सहयोग करने को कहा था। कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता न्याय मित्र ने आज कोर्ट को बताया की प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए एक रोगी को शहर में मुसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया। बाद में रोगी की मौत भी हो गई। कोर्ट ने इस पर न्याय मित्र से कहा कि वह इस घटना को लेकर कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें।
न्याय मित्र ने डेंगू की रोकथाम के लिए की जा रही सरकारी कार्यवाही को महज एक खानापूर्ति बताया तथा कहा कि प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना होगा और इसके लिए संवेदनशील अधिकारियों की तैनाती करनी होगी। कोर्ट ने अब इस इस मामले में अपर महाधिवक्ता से 10 दिन में हलफनामा मांगा है तथा उसके बाद याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया है।