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हाईकोर्ट : अफजाल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस मामले में अपीलीय आदेश रद्द, पुनर्विचार का आदेश

Thu, 15 Oct 2026 05:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अहमद अंसारी उर्फ अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ अपीलें खारिज करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने मामले को पुनर्विचार के लिए कमिश्नर के पास वापस भेज दिया है।
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सांसद अफजाल अंसारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अहमद अंसारी उर्फ अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ अपीलें खारिज करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने मामले को पुनर्विचार के लिए कमिश्नर के पास वापस भेज दिया है।

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अफजाल अंसारी के अधिवक्ता ने दलील दी कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को उनकी दोषसिद्धि रद्द कर दी थी। इसके बावजूद कमिश्नर ने इस तथ्य पर विचार किए बिना शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ दाखिल अपीलें खारिज कर दीं। राज्य सरकार ने अन्य लंबित आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।

कोर्ट ने कहा कि दोषमुक्ति के बावजूद दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित होने के आधार पर आदेश पारित करना उचित नहीं था। अदालत ने आदेश दिया कि कमिश्नर दोषमुक्ति की प्रकृति, अन्य लंबित मामलों और उनके परिणामों पर विचार कर कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लें। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि आर्म्स रूल्स 2016 के तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो शस्त्र लाइसेंस हो सकते हैं। 

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