इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हादसे में वृद्ध की मौत पर मुआवजे की मांग पर सरकार से हलफनामा तलब किया है। कहा कि हलफनामा अपर सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी का नहीं होना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हादसे में वृद्ध की मौत पर मुआवजे की मांग पर सरकार से हलफनामा तलब किया है। कहा कि हलफनामा अपर सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी का नहीं होना चाहिए। अब मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने प्रयागराज निवासी विकास कुमार की याचिका पर दिया है। याची का दावा है कि उसके पिता की जान महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन हादसे में गई थी। तब से मुआवजे की मांग कर रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।
वहीं, सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि याचिका के गुणदोष पर विचार करने से पहले क्षेत्राधिकार तय होना जरूरी है कि मामला हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य है या फिर गठित आयोग के समक्ष। लिहाजा, कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए सरकार से हलफनामा तलब किया है।