अब्बास अंसारी और भाई उमर अंसारी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को राज्य सरकार की ओर समय मांगने पर सुनवाई टाल दी। अब मामले की सुनवाई आठ सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर पर मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज और मां के हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने उमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उमर ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।