अर्जी पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा। कोर्ट ने वर्तमान स्थितियों को देखते हुए डीजी जेल को मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, मुख्तार के काफिले को कहीं पर भी रास्ते में रोका ना जाए।
हाल ही में पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो जाने के बाद प्रदेश के माफिया को अपनी हत्या होने का डर सता रहा है। इसी के मद्देनजर मुख्तार ने अर्जी दाखिल कर सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। कोर्ट में याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है।