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हाईकोर्ट : मुख्तार को जेल से अदालत लाने, ले जाने के दौरान रहे पर्याप्त सुरक्षा, मीडिया को भी न आने दें करीब

Thu, 04 May 2023 03:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को जेल से पेशी पर अदालत ले जाने, ले आने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हालिया घटनाओं को देखते हुए मुख्तार अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
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माफिया मुख्तार अंसारी। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को जेल से पेशी पर अदालत ले जाने, ले आने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हालिया घटनाओं को देखते हुए मुख्तार अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

सकी पेशी पर आने-जाने के दौरान काफिले के नजदीक जाने से अवांछित और मीडिया के लोगों को भी रोका जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर और न्यायमूर्ति शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने आफ्शा अंसारी की ओर से पूर्व में दाखिल याचिका पर सुनवाई करके दिया है।

मुख्तार अंसारी ने अर्जी में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। आशंका है कि जेल से बाहर पेशी पर ले जाने और ले आने के दौरान उसकी हत्या की जा सकती है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस पर बीते वर्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्तार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की गई थी।

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अर्जी पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा। कोर्ट ने वर्तमान स्थितियों को देखते हुए डीजी जेल को मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, मुख्तार के काफिले को कहीं पर भी रास्ते में रोका ना जाए।

हाल ही में पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो जाने के बाद प्रदेश के माफिया को अपनी हत्या होने का डर सता रहा है। इसी के मद्देनजर मुख्तार ने अर्जी दाखिल कर सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। कोर्ट में याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

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