प्रयागराज। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में चयन परिणाम रोकने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से एक माह में जवाब मांगा है। बोर्ड द्वारा 138 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ मैच न होने के कारण परिणाम रोक दिया है। सरकारी वकील ने बताया कि याचीगण का प्रकरण विशेषज्ञों को भेजा गया है, विशेषज्ञ की रिपोर्ट आने में एक माह का समय लग सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में जो भी निर्णय लिया जाए, उसे हलफनामा के माध्यम से अदालत में दाखिल करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने अजय कुमार की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि याची को 232 अंक मिले हैं। कट ऑफ मार्क 229 अंक का है। सफल होने के बावजूद उसे चयनित नहीं किया गया है।