इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण और धमकाने के आरोपी जौनपुर के माफिया पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए 7 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया है।
याची धनंजय सिंह व अन्य के खिलाफ थाना लाइन बाजार, जौनपुर में अभिनव सिंहल ने एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि विक्रम सिंह, धनंजय सिंह व अन्य ने वाट्सएप पर कुछ लोगों को जबरन गिट्टी, बालू आपूर्ति के लिए दबाव डाला और धमकी दी।
आरोप लगाया गया है कि विक्रम सिंह ने कार में उसका अपहरण कर लिया और धनंजय सिंह के घर ले आए। पिस्टल दिखाकर धमकी दी। अर्जी पर महाधिवक्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की। किन्तु याची अधिवक्ता ने सुनवाई टालने की प्रार्थना की। जिस पर कोर्ट ने सात जुलाई की तिथि तय की है।