ये सारे एक्ट से सभी सिविल वाद पोषणीय नहीं है। उन्होंने सिविल वाद संख्या 11, 12 और 14 में वादियों की ओर से वाद की अस्वीकृति पर दाखिल आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई की तिथि तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया। फिलहाल अभी मस्जिद पक्ष की बहस जारी है।
इसके पूर्व अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सिविल वाद में न्याय मित्र बनाने को लेकर मस्जिद पक्ष की ओर से आपत्ति उठाई गई। जवाब में मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने विरोध किया। कहा कि वह प्रतिवादी की आपत्ति का जवाब देंगे। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से समय भी मांगा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की आगे की तिथि तय कर दी। बहस के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से वजाहत हुसैन, नसीरुज्जमां और मंदिर पक्ष की ओर से हरेराम त्रिपाठी, प्रभाष पांडे, प्रदीप कुमार शर्मा, सौरभ तिवारी, रीना एन सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह आदि, मनोज कुमार सिंह आदि मौजूद रहेंगे।