बरेली में उर्स के आयोजन पर नहीं हो सकी सुनवाई
प्रयागराज। बरेली के एफआर इस्लामियां इंटर कॉलेज में नौ और दस जुलाई को आयोजित हजरत ताजुश्शारिया मुफ्ती मोहम्मद रजा खान कादरी अजहरी के वार्षिक उर्स के आयोजन की अनुमति के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे उपरोक्त इंटर कॉलेज में उर्स के आयोजन पर संदेह है। हालांकि, जिला प्रशासन ने वैकल्पिक स्थान पर उर्स की अनुमति दी है, जिसके बारे में याची के अधिवक्ता का कहना है कि वह स्थान शहर से लगभग दस किलोमीटर दूर है।
नगर मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा उर्स की अनुमति वापस लिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका दरगाह आला हजरत सलमान हसन खान ने दाखिल की है। अधिवक्ता साहिद अली सिद्दीकी ने सोमवार को याचिका सुनवाई के लिए मेंशन की, मगर समय अधिक हो जाने के कारण कोर्ट ने इसे मंगलवार को सुनवाई हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच से क्षेत्राधिकार हट जाने के कारण याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के समक्ष नामित हुई। अधिवक्ता का कहना है कि उन्होंने केस मेंशन करते हुए सुनवाई के लिए अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने याचिका नियमानुसार अपने नंबर से आने पर सुनवाई का आश्वासन दिया है। अब इस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। उर्स का आयोजन पहली बार हो रहा है। इसमें देश भर से लाखों लोगों के जुटने का अनुमान है। पूर्व में नगर मजिस्ट्रेट ने उर्स की अनुमति दे दी थी, मगर कुछ संगठनों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने फिर से आख्या मंगाई और अनुमति वापस ले ली है।