काशी विश्वेश्वरनाथमंदिर- मस्जिद सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर दाखिल याचिका में मां श्रृंगार गौरी की तरफ से याचिका में पक्षकार बनाने में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। जिसकी सुनवाई 15 मार्च को होगी। हाईकोर्ट में सिविल वाद की पोषणीयता पर सुनवाई जारी है। याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणासी की तरफ से दाखिल की गई है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे है।
श्रृंगार गौरी की तरफ से अर्जी दाखिल करने वाले अधिवक्ता प्रभाष पांडेय ने कोर्ट से सुनवाई यह कहते हुए स्थगित करने का अनुरोध किया कि अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन बहस करेंगे।
मंदिर की तरफ से दलील दी गई कि ज्ञानवापी स्थित विश्वेस्वर नाथ मंदिर तोड़ कर मस्जिद का रूप दिया गया है। अभी भी तहखाने सहित चारों तरफ की जमीन पर वैधानिक कब्जा हिन्दुओं का है। मस्जिद के पीछे शुरू से ही श्रृंगार गौरी की पूजा होती आ रही है। वहां विवादित स्थल के पीछे जमीन पर कथा भी आयोजित होती रही है।