परवेज परवाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज कराए हैं। घटना के समय सांसद रहे योगी के खिलाफ शासन ने अभियोग चलाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। जिसे परवेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट भी गए।
राहत नहीं मिली तो दोबारा हाईकोर्ट में याचिका की, जिसे कोर्ट ने भारी हर्जाने के साथ खारिज कर दिया था और इनके सरकार विरोधी ताकतों से संबंधों की जांच सरकार पर छोड़ दिया था। हालांकि, अपील की सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय है। उससे पहले ही राज्य सरकार की तरफ से जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल की गई है।