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High Court : व्यापारिक लेनदेन विवाद को आपराधिक रंग देना कानून की भावना के विपरीत, आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक

Sun, 26 Oct 2025 03:40 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यापारिक लेनदेन से जुड़े मामले में एफआईआर करने पर नाराजगी जताई है। आरोपी की ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस कमिश्नर आगरा और सदर बाजार थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यापारिक लेनदेन से जुड़े मामले में एफआईआर करने पर नाराजगी जताई है। आरोपी की ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस कमिश्नर आगरा और सदर बाजार थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर, न्यायमूर्ति संजीव कुमार की अदालत ने रूपम कांतिलाल संघवी और मितुल नवनीत मेहता की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अपूर्व हजेला को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा कि माल की आपूर्ति के बाद भुगतान को लेकर मतभेद से उपजा यह मामला सिविल प्रकृति का है। इसे सिविल कोर्ट में वसूली वाद के रूप में सुलझाया जा सकता है। इसके बावजूद मामले को जबरन आपराधिक रंग देना कानून की भावना के विपरीत है। 

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