बीजेपी सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में 15 वर्ष पूर्व धोखाधड़ी और सरकारी कागजों में हेरफेर करने के लगाए गए अभियोग को सरकार वापस लेगी। शासन ने इसके लिए अभियोजन से जानकारी मांगी है। अभियोजन को कुल 16 बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी।
बीजेपी सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में 15 वर्ष पूर्व धोखाधड़ी और सरकारी कागजों में हेरफेर करने के लगाए गए अभियोग को सरकार वापस लेगी। शासन ने इसके लिए अभियोजन से जानकारी मांगी है। अभियोजन को कुल 16 बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी।
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पूर्व सांसद के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में तत्कालीन तहसीलदार विजय शंकर मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने महापौर पद पर रहने के दौरान अधिकारों का दुरुपयोग किया। नगर निगम की भूमि को अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फतेहपुर बिछुआ स्थित प्लॉट संख्या 408 की भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया।
विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह की ओर से भेजे गए पत्र पर पुलिस आयुक्त प्रयागराज ने अभियोजन को भेजकर 16 बिंदुओं पर जानकारी देने को कहा है। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कहा कि उनके पास पत्र आया है। उन्होंने जानकारी देने के लिए संबंधित सहायक शासकीय अधिवक्ता के पास भेज दिया है। उनकी ओर से जवाब आने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा।