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UP : सपा नेता इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में मिली जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

Thu, 25 Sep 2025 02:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

Allahabad High Court : कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही उनगे सगे भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उनके अधिवक्ता इमरान उल्लाह के अनुसार पूर्व विधायक को सभी मुकदमों में जमानत मिल गई है कल वह संभवत: जेल से बाहर आ सकते हैं। 
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इरफान सोलंकी, निवर्तमान सपा विधायक कानपुर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सपा नेता इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही अब उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इसी मामले में उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला को भी जमानत मिल गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दिया है।

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कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि इरफान ने गैंग बनाया है और आर्थिक लाभ कमाने की नीयत से लोगों को डराते-धमकाते थे। गैंग के सदस्यों की मदद से अवैध तरीके से रुपये कमाते थे व संपत्ति बनाते थे। इसी मामले में इरफान के भाई रिजवान सोलंकी व इजराइल आटेवाला को भी आरोपी बनाया गया था। इरफान व अन्य ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

याची अधिवक्ता इमरान उल्लाह व विनीत विक्रम ने दलील दी कि जिलाधिकारी की गैंग चार्ट पर दी गई सहमति में नियमों का पालन नहीं किया गया। साथ ही गैंगस्टर में न्यूनतम दो साल व अधिकतम 10 साल की सजा है और इरफान ने दो साल सात महीने की सजा जेल में काट ली है। इसके साथ ही गैंगस्टर का जो आधार केस था उसमें अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद दो सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने इरफान सहित तीनों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

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विधायक नसीम सोलंकी, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी। - फोटो : अमर उजाला।
सन 2022 से इरफान सोलंकी पर 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से छह मुकदमे गंभीर आरोपों में दर्ज किए गए थे। गैंगस्टर में जमानत मिलने के बाद अब उन्हें सभी मुकदमों में जमानत मिल गई है। ऐसे में उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। - वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह

हमें न्यायालय से उम्मीद थी कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। पति का जेल जाना मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था। कई बार हाईकोर्ट आई और आंसू के साथ तारीख लेकर लौटी। मेरी इस मुसीबत में हमारी जनता और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरा सहयोग दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। - विधायक नसीम सोलंकी

पूरा विश्वास था न्याय जरूर मिलेगा- नसीम सोलंकी

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इरफान सोलंकी की पत्नी और कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। न्यायालय पर पूरा भरोसा था। पूरी उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। कहा कि यह बेहद कठिन दौर था। जनता पूरा पूरा साथ दिया है।
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