छात्र की आंख फोड़ने के आरोपी सेंट जोसेफ इंटर कालेज के वाइस प्रिंसपल फादर लेसली ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दाखिल की है। याचिका पर बुधवार को जस्टिस रमेश उपाध्याय और जस्टिस यूसी श्रीवास्तव की बेंच में सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गई। बेंच के एक जज (न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा) ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए याचिका किसी अन्य पीठ को नामित करने हेतु मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दी है। कोर्ट ने इस मामले को 30 मई को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इस आदेश के बाद फादर लेसली की याचिका अब किसी अन्य खंडपीठ को नामित की जाएगी। फादर लेसली की याचिका पर उनके अधिवक्ता ने बताया कि याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी पक्ष रखेंगे। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। याचिका दाखिल छात्र की आंख फोड़ने के मामले में सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे को रद्द करने तथा याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि याची इस मामले में निर्दोष है और उसे साजिशन फंसाया गया है। प्रकरण दुघर्टना का है। याचिका पर 30 मई को सुनवाई होगी।