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एनकाउंटर केस : पुलिस ने दाखिल किया जवाबी हलफनामा, 29 मार्च को होगी सुनवाई

Sun, 17 Mar 2024 12:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। याची अधिवक्ता जेके खन्ना ने बताया कि एसएचओ अशोक कुमार थाना राया, जिला मथुरा की ओर से इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। वहीं, एक शार्ट जवाबी हलफनामा हाईवे थाना के एसएचओ ने भी दाखिल किया है।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक) - फोटो : istock
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा की मुन्नी देवी की ओर से अपने बेटे फारुख के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर 29 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में पुलिस की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। याची अधिवक्ता जेके खन्ना ने बताया कि एसएचओ अशोक कुमार थाना राया, जिला मथुरा की ओर से इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। वहीं, एक शार्ट जवाबी हलफनामा हाईवे थाना के एसएचओ ने भी दाखिल किया है।

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चार नवंबर 23 को मथुरा निवासी बाबू कृष्ण अग्रवाल के घर पर लूटपाट की घटना हुई। इसमें उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात पर केस दर्ज किया था। मुन्नी देवी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि 10 नवंबर 23 को उसके पुत्र फारुख को पुलिस ने उसके घर से उठा लिया और 11 नवंबर की रात को इनकाउंटर कर दिया। मुन्नी ने इसे फर्जी इनकाउंटर बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है।

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