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हाईकोर्ट : मछलीशहर के सांसद भोलानाथ के खिलाफ चुनाव याचिका वापस

Sun, 21 Jan 2024 12:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची की तरफ से यह कहते हुए अर्जी दी गई कि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वाराणसी के अजगरा से विधानसभा चुनाव जीत लिया है। विपक्षी बीजेपी सांसद हैं।अब वह चुनाव याचिका पर बल नहीं देना चाहते, इसलिए चुनाव याचिका वापस की जाय।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में जौनपुर मछलीशहर के बीजेपी सांसद भोलानाथ के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका त्रिभुवन राम ने वापस लेने की अर्जी दी है। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए पांच दिन में नोटिस प्रकाशन के लिए पत्र कार्यालय में जमा करने का समय दिया है ताकि 23 फरवरी को सूचना प्रकाशित किया जा सके। याचिका की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होंगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने त्रिभुवन राम की चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची की तरफ से यह कहते हुए अर्जी दी गई कि उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वाराणसी के अजगरा से विधानसभा चुनाव जीत लिया है। विपक्षी बीजेपी सांसद हैं।अब वह चुनाव याचिका पर बल नहीं देना चाहते, इसलिए चुनाव याचिका वापस की जाय। कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 109 व 110 के हवाले से अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि इसका गजट प्रकाशन जरूरी है।

विपक्षी को नोटिस दी जानी चाहिए। केवल एक ही विपक्षी ने जवाब दिया है। उनके अधिवक्ता केआर सिंह ने कहा कि याचिका वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इसपर कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली और गजट प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

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