बताया गया कि पर्याप्त समय बीतने के बावजूद, संस्थान के काम करने के तरीके में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। स्कूल से 190 छात्र कम हो गए हैं। शिक्षकों और गैरशिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सदस्य की इस रिपोर्ट पर न्यायालय ने संस्थान के हित में कोई प्रगति न देखते हुए डीएम की अगुवाई में कमेटी गठित कर उसे संचालन करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपने आठ दिसंबर 2021 के आदेश में मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज की प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के बीच आपसी विवाद होने से संस्थान को संचालित करने के लिए बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज के प्रधानाचार्य विशाल एन सिंह, मेरी लूकस कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. एमएस लाडिया आर और ब्वॉयज हाईस्कूल के प्रधानाचार्य डेविड लूकस की संयुक्त कमेटी गठित की थी और मेरी लूकस स्कूल को संचालित करने का आदेश दिया था। लेकिन, यह कमेटी काम नहीं कर सकी। इस वजह से कोर्ट ने डीएम की अगुवाई में कमेटी गठित कर स्कूल के संचालन का आदेश दिया है।