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UP : फागिंग में हो रहा डीजल का प्रयोग, मच्छर बेलगाम, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को ठोस कदम उठाने का दिया निर्देश

Fri, 17 Nov 2023 02:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बीमारी पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि वह इस मामले में ठोस कार्रवाई करें और मच्छर जनित बीमारियों से लोगों को बचाए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रयागराज सहित यूपी के अन्य जिलों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित मच्छरों से फैली बीमारियों पर अंकुश लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बीमारी पर नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि वह इस मामले में ठोस कार्रवाई करें और मच्छर जनित बीमारियों से लोगों को बचाए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

इसके पहले सुनवाई के दौरान न्यायमित्र व इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव नितिन शर्मा ने कोर्ट को जानकारी दी की अधिकारियों द्वारा मच्छरों पर काबू पाने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में फ़ांगिंग नहीं कराई जा रही है। जहां, फागिंग हो भी रही है, उसमें डीजल का प्रयोग किया जा रहा है। जिसका, असर मच्छरों पर नहीं पड़ रहा है। 

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