Degree colleges principal vacant post
भर्ती विज्ञापन निरस्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दाखिल
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डिग्री कॉलेजों, पोस्ट ग्रेज्युएट डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के रिक्त पद भरे जाने पर प्रदेश सरकार और उच्चर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज से जानकारी मांगी है। मेरठ की डा. सीमा जैन की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी सुनवाई कर रहे हैं। याची का कहना है कि प्रदेश सरकार भर्ती के लिए जारी विज्ञापन निरस्त कर सकती है। इसलिए ऐसा न करने और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया जाए।
इससे पूर्व आयोग ने विज्ञापन संख्या 48 जारी किया था जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि विज्ञापन संख्या 48 निरस्त कर कुछ संशोधनों के बाद विज्ञापन संख्या 49 जारी किया गया है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों का इसमें नए सिरे से आवेदन नहीं करना होेगा।
याची का कहना है कि छह जनवरी 2020 को इसके लिए लिखित परीक्षा और परिणाम जारी करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके मुताबिक लिखित परीक्षा एक मार्च 2020 को और अंतिम चयन परिणाम 17 जून को जारी किया जाएगा। मगर छह जनवरी को हुई मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने प्रस्ताव रखा है कि परिणाम जारी होने में छह माह का समय है इसलिए विज्ञापन संख्या 49 को निरस्त किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।