मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार माफिया मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड पांच दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने दस दिनों की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद माफिया मुख्तार को जिला न्यायालय में पेश किया था।
जिला न्यायाधीश संतोष राय ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की मांग पर बाहुबली मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ा दी है। अब वह 28 दिसंबर की दोपहर दो बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान ईडी उनसे आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ करेगी।
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बाहुबली विधायक मुख्तार 14 दिसंबर से ही ईडी की कस्टडी में हैं। उन्हें जिला न्यायाधीश ने 23 दिसंबर की दोपहर दो बजे तक के लिए कस्टडी रिमांड में भेजा था। शुक्रवार को समय पूरा होेने की वजह से ईडी ने समयावधि बढ़ाने की मांग की। विधायक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट केसामने पेश हुए।
कोर्ट ने उनके अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव को भी प्रतिदिन आधा घंटे मुलाकात का आदेश दिया है। इस पर शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ईडी की ओर से अधिवक्ता शिवमूर्ति शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही जिला न्यायाधीश ने मुख्तार के साले सरजिल उर्फ आतिफ रजा और उसके बेटे अब्बास अंसारी की भी न्यायिक हिरासत पांच जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। इन दोनों के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। ईडी इन दोनों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है।