सीजेएम रेशमा प्रवीण ने एक्सिस बैंक में शुआट्स के 23.92 करोड़ के गबन के मुख्य आरोपी राजेश को सशर्त पुलिस रिमांड पर देने के आदेश जारी किए हैं। सीओ कर्नलगंज आलोक मिश्रा मुख्य आरोपी राजेश कुमार सिंह की पुलिस रिमांड मंगलवार की सुबह नौ से लेकर शाम तक बजे लेंगे। इस दौरान आरोपी का वकील भी रहेगा जो कि दूर से पुलिस कार्रवाई को देखेगा, लेकिन उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
विवेचना अधिकारी ने पिछले सप्ताह राजेश को एक सप्ताह की पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आवेदन किया था। इसमें कहा था कि 30 अगस्त को जेल में बयान के दौरान राजेश ने बताया था उसने शुआट्स के अफसरों के कहने से ही गबन किया है। गबन की इस राशि से एक इनोवा गाड़ी खरीदी थी जो कि कहीं छिपा रखी है। इसके अलावा चेकबुक और रजिस्टर भी छिपाए हैं। जो कि इलाहाबाद और अलीगढ़ जिलों में हैं। इनकी बरामदगी तथा अन्य जानकारी जुटाने के लिए एक सप्ताह की रिमांड दिया जाना जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क को सुनने के बाद राजेश कुमार सिंह को एक दिन की रिमांड के आदेश किए हैं। साथ में यह शर्त भी रखी है कि सुबह जेल से रिमांड पर लेते और शाम को जेल में दाखिल कराते समय डाक्टरी परीक्षण कराना होगा। रिमांड के दौरान राजेश का वकील साथ रहेगा लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान दूरी बनाए रखेंगे। रिमांड पर लेते समय पुलिस किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न नहीं करेगी।
जिला न्यायाधीश की अदालत में शुआट्स के 23. 92 करोड़ के गबन के आरोपी पांच अफसरों को जमानत याचिका पर सुनवाई 16 सितंबर को होगी। पिछले सप्ताह पुलिस ने बैंक अधिकारी कमाल अहसान के बयान के आधार पर शुआट्स के रजिस्ट्रार रोबिन एल प्रसाद, डा, स्टीफन दास, रनावस एस लाल अजय डेबिड और अंकुर मित्तल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इन पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई थी। जिसमें डीजीसी राम अभिलाष सिंह ने केस डायरी आदि के लिए समय मांगा। डीजीसी के अनुरोध ुपर जनपद न्यायाधीश ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 सितंबर तय कर दी है।