सीओ अदालत के आदेश पर शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए थे। वह थाना के अंतर्गत अतरसुइया में 12 जनवरी 2022 को युवती की हत्या के मामले में विवेचक हैं। अदालत ने पिछली सुनवाई में उन्हें अदालत के समक्ष पेश होकर विवेचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया था।
बारा थाने में युवती की हत्या के मामले में आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जिला न्यायाधीश ने सीओ बारा की लापरवाही पर चेतावनी दी है। सीओ विमल किशोर मिश्र को कहा है कि भविष्य में उनके द्वारा मामलों में लापरवाही और उपेक्षा की पुनरावृत्ति की गई तो विधि के अनुसार कठोर दंडात्मक आदेश पारित किया जाएगा। यह आदेश जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।
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सीओ अदालत के आदेश पर शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए थे। वह थाना के अंतर्गत अतरसुइया में 12 जनवरी 2022 को युवती की हत्या के मामले में विवेचक हैं। अदालत ने पिछली सुनवाई में उन्हें अदालत के समक्ष पेश होकर विवेचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया था।
सीओ ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि जितने भी पर्चे काटे गए थे। वे पिछली तारीखों पर भेजे गए थे और चुनाव ड्यूटी के कारण पूर्व तिथि में भी समस्त पर्चें भेजे गए थे किंतु थाना दूर होने के कारण पैरोकार समय से नहीं पहुंच सका था।
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अदालत ने कहा कि सीओ की यह आख्या संतोषजनक नहीं है। क्योंकि, अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई केसमय उनके द्वारा केवल 17 जनवरी 2022 तक की केस डायरी ही भेजी गई थी। अदालत ने इस पर उन्हें चेतावनी जारी किया। अदालत ने कहा कि आदेश की प्रति थाने की जीडी में अंकित कर जीडी की प्रति 28 फरवरी तक अदालत केसमक्ष प्रस्तुत करें।