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सैमसंग को मोबाइल की कीमत वापस करने का आदेश

Fri, 14 Oct 2016 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद।
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इलाहाबाद। जिला उपभोक्ता फोरम ने वारंटी अवधि में खराब हुए मोबाइल फोन को ठीक नहीं करने फोन निर्माता कंपनी सैमसंग को उसका मूल्य 64 हजार रुपए एक माह के अंदर भुगतान का आदेश दिया है। कहा है कि यदि एक माह के भीतर कंपनी भुगतान करने में असफल रहती है तो परिवाद दाखिल करने की तारीख से दस प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह भी आदेश दिया है कि कंपनी 15 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपए मुकदमा खर्च भी उपभोक्ता को देगा। यह आदेश फोरम के अध्यक्ष सुखलाल और सदस्य श्रीमती सुमन पांडेय ने परिवादी को सुनकर दिया है।
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परिवादी ईशान देव गिरि ने फोरम के समक्ष सैमसंग इंडिया नई दिल्ली के एमडी और इंदिरा भवन स्थित ब्यूटी कलेक्शन के खिलाफ शिकायत परिवाद दाखिल किया है। परिवादी का कहना है कि उसने सात मई 2015 को सैमसंग कंपनी का गैलेक्सी एस-6 मोबाइल फोन ब्यूटी कलेक्शन से 64 हजार रुपए में खरीदा था। इस फोन में 12 माह की वारंटी दी गई थी। दो माह के अंदर ही हेड फोन खराब हो गया, मोबाइल हैंग करने लगा, अत्यधिक गरम हो जाता और बात करते करते बंद होने लगा। कंपनी के विक्रेता शाप और अधिकृत सर्विस सेंटर पर दौड़ता रहा लेकिन फोन ठीक नहीं हो सका है। बताया गया कि फोन में निर्माण संबंधी खराबी है जो दूर नहीं हो सकेगी। परिवादी का मोबाइल खराब होने के कारण उसे काफी मानसिक और अर्थिक क्षति हुई है। फोन खराब हो जाने के बाद उसे नया फोन खरीदना पड़ा। परिवादी ने खराब फोन वापस लेकर उसका मूल्य मय ब्याज सहित दिलाए जाने की याचना किया था।
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