प्रकरण कैंट थाने का है। पीड़िता ने 18 अक्टूबर 2016 को एक मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसकी मुलाकात अरविंद कनौजिया से करीब सात वर्ष पहले हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई। उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
जिला न्यायालय ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोप साबित होने पर आरोपित अरविंद कनौजिया को 10 वर्ष की कैद एवं 13 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक मृत्युंजय त्रिपाठी एवं राजकुमार सोनी को सुनकर दिया है।
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आरोपित की ओर से कोर्ट के समक्ष तर्क दिया गया कि वह पीड़िता को अपने साथ रखने को तैयार भी है। वहीं, अदालत में उपस्थित पीड़िता ने कहा कि यदि आरोपित उससे हिंदू रीति रिवाज से शादी करे तो वह आरोपित के साथ जाने को तैयार है। लोक अभियोजक के द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह अपराध जानबूझकर किया गया है।
प्रकरण कैंट थाने का है। पीड़िता ने 18 अक्टूबर 2016 को एक मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसकी मुलाकात अरविंद कनौजिया से करीब सात वर्ष पहले हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई। उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। फरवरी 2016 तक घर में साथ रहता था। पीड़िता जब भी शादी के लिए कहती थी तो कहता था कि शादी कर लूंगा परंतु शादी नहीं किया। जब-जब अरविंद मिलता था गाली देकर जान से मारने की धमकी देता था। झूठा आश्वासन शादी कर लेने का देता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा।