Jharkhand High Court परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
हाईकोर्ट ने 450 लाख रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी चंद्र नगर गाजियाबाद के व्यवसायी दीपक चनना की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। दीपक ज्चेल लाइन के निदेशक हैं। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह पांच लाख रुपये प्रति माह और कुल एक करोड़ रुपये जमा करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जमानत स्वत: निरस्त हो जाएगी। दीपक की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुनवाई की।
सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि भूषण चौधरी और दीपक चचाना ने पीएनबी नई दिल्ली से कैश क्रेडिट लिमिट ली थी।
धर्मपाल सिंह बुमराह और दारा सिंह बुमराह की संपत्ति बंधक के तौर पर रखी गई थी। दोनों 2009 में ही यह जमीन बेच चुके थे। बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने जमानत मंजूर नहीं की। याची का कहना था कि इसी मामले के अभियुक्त भूषण चौधरी को एक करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई है। याची भी इसी शर्त पर जमानत पाने का हकदार है।