इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को नए साल का नायाब तोहफा दिया है। जनवरी 2019 माह से वादकारियों को अंग्रेजी भाषा के आदेशों की हिंदी भाषा में प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। मांगे जाने पर कोर्ट के अंग्रेजी भाषा के आदेश का हिंदी भाषा में अनुवाद कर प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ न्यायाधीशों की प्रशासनिक कमेटी की बैठक में विचार के बाद निर्णय लिया गया।
हाईकोर्ट के फैसलों का अनुवाद हिंदी भाषा में करने के लिए न्यायालय प्रशासन अनुवादकों की नियुक्ति करेगा। यदि कोई वादकारी किसी आदेश की प्रति हिंदी भाषा में देने के लिए आवेदन देगा, तो नियत शुल्क पर उसके लिए आदेश का हिंदी अनुवाद दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि अंग्रेजी की बेहतर समझ न रखने वाले लोग कोर्ट के आदेश को आसानी से समझ सकें। इससे हिंदी भाषियों को कोर्ट के आदेश को समझने में आसानी होगी। हाईकोर्ट द्वारा हिंदी भाषा में आदेश की प्रति देने का फैसला दूरगामी परिणाम देने वाला बनेगा।