हॉलैंड हॉल हॉस्टल के वैध छात्रों की सूची को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने इविवि प्रशासन और हॉस्टल का संचालन कर रहे ट्रस्ट से वैध छात्रों की सूची मांगी थी। दोनों ने ही सूची देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। हॉस्टल के अधीक्षक डॉ. शशिकांत राय ने एसएसपी को और ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. पीटर बलदेव ने इविवि के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कहा है कि सूची उनके पास नहीं है।
हॉस्टल के अधीक्षक प्रो. शशिकांत राय ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने 1 नवंबर 2018 को अधीक्षक का पदभार संभाला था। छात्रों को कमरों का आवंटन ट्रस्ट करता है। उन्होंने कई बार ट्रस्ट से वैध छात्रों की सूची मांगी लेकिन ट्रस्ट ने सूची उपलब्ध नहीं कराई। अब ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. पीटर बलदेव ने छात्रावास की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच कर रही समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुण टंडन को शपथ पत्र देकर अनियमितताओं को दूर करने के लिए छह माह का वक्त मांगा है। इस स्थिति में मेरा छात्रावास के अधीक्षक पद पर कार्य करने का कोई औचित्य नहीं रहा। प्रो. राय ने एसएसपी से अनुरोध किया है कि वैध छात्रों की सूची ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. पीटर बलदेव से मांगे।
उधर, ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. पीटर बलदेव ने रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में कहा है कि परिसर के अंदर समस्त कैंटीन, नर्सरी, दुकान, रह रहे लोग एवं व्यावसायिक प्रयोग अवैध हैं और कोई भी आवंटन प्रबंध समिति ने नहीं किया है। रहा सवाल छात्रों को तो अक्तूबर 2018 से 10 अप्रैल 2019 तक प्रबंध समिति कुलपति के आदेश से भंग थी। इसलिए हॉलैंड हॉल हॉस्टल में रह रहे छात्रों में कौन वैध है और कौन अवैध, इस संबंध में विश्वविद्यालय कार्यालय, डीएसडब्ल्यू कार्यालय या कुलपति की ओर से नियुक्त किए गए अधीक्षक प्रो. एसके राय से सूची प्राप्त की जा सकती है।