इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्रयागराज के मुख्य अभियंता ओ पी यादव के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए दो फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य अभियंता ने हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत आदेश पारित कर याची को कई याचिकाएं दायर करने को विवश किया।जो कि अनुचित है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कृष्ण कांत उर्फ उमा शंकर की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के पिता शोभनाथ कुशल श्रमिक की सेवाकाल में मृत्यु हो गई थी। याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की।
सुनवाई न होने दाखिल याचिका पर कोर्ट ने प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया। तो मुख्य अभियंता ने प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोर्ट ने नियुक्ति करने पर स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है।जिसे फिर से चुनौती दी गई। कोर्ट की फटकार के बाद मुख्य अभियंता ने अपना आदेश वापस ले लिया। किन्तु नियुक्ति नहीं की गई। अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य अभियंता को तलब किया है।