मेसर्स जे के जी कंस्ट्रक्शन कंपनी की अवमानना याचिका पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी को हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही 5 जुलाई तक आदेश का पालन करने या व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कारण बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना केस चलाकर दंडित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश की अवहेलना जारी रहती है तो जिलाधिकारी पांच जुलाई को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने जारी किया है।
याची कंपनी के खिलाफ रेरा अथॉरिटी ने वसूली कार्रवाई शुरू की। जिसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने कंपनी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बावजूद उसका बैंक खाता जब्त कर लिया गया। जिस पर आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित करने की मांग की गई है। संवाद