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High Court : बदसलूकी पर विशेष लोक अभियोजक के खिलाफ अवमानना नोटिस, डीएम से जवाब तलब

Thu, 23 Apr 2026 06:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्य में बाधा डालने और अदालत से बदसलूकी के आरोप में गाजियाबाद के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।
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अदालत का आदेश - फोटो : istock
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्य में बाधा डालने और अदालत से बदसलूकी के आरोप में गाजियाबाद के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। कोर्ट ने आरोपी अधिवक्ता को नोटिस जारी करने के साथ ही गाजियाबाद के डीएम से भी हलफनामा तलब किया है।

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कोर्ट ने पूछा है कि क्या अधिवक्ता को अभी भी मुकदमों का आवंटन किया जा रहा है। यदि ऐसे है तो किन परिस्थितियों में। यह सवाल न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने गाजियाबाद सत्र न्यायाधीश की ओर से भेजे गए संदर्भ का संज्ञान लेते हुए पूछा है।

मामला गाजियाबाद स्थित पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत का है। आरोप है कि 11 मार्च को विशेष न्यायाधीश की अदालत में कार्यवाही के दौरान पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने अदालत संग बदसलूकी की। जिला जज गाजियाबाद ने घटना के संबंध में हाईकोर्ट को एक पत्र भेजा था। इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। कोर्ट ने पाया कि मामला प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का है। 

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