आयोग को निजी सचिव सेवा नियमावली- 2023 का इंतजार था, जिसे कैबिनेट ने अब हरी झंडी दे दी है। संशोधित सेवा नियमावली में समकक्ष अर्हता का विवाद भी दूर कर लिया गया है। सेवा नियमावली के अनुसार अपर निजी सचिव पद अब से समूह ‘ख’ का राजपत्रित पद होगा। नीलिट से ट्रिपल ‘सी’ कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होगी। कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है।
सूत्रों के मुताबिक आयोग को एपीएस के 300 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। हालांकि, आयोग ने एपीएस भर्ती परीक्षा को वर्ष 2023 के कैलेंडर में शामिल नहीं किया था, लेकिन संशोधित नियमावली को हरी झंडी मिलने के बाद आयोग जल्द ही एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है।
अभ्यर्थियों की मांग, आयु सीमा में मिले छूट
एपीएस भर्ती परीक्षा-2013 में शामिल अभ्यर्थियों की मांग है कि एपीएस की नई भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि वर्ष 2013 के बाद कोई नई भर्ती नहीं आई। 2013 की भर्ती भी फंसी हुई है। नई भर्ती के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी ओवरएज हो गए और उनके लिए भविष्य के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में नई भर्ती में ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए।