इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के पूर्व ओएसडी और वर्तमान में सीएमपी डिग्री कॉलेज में दर्शनशास्त्र विभाग के सहायक आचार्य अमित सिंह को पुलिस के फर्जी अंकपत्र और प्रमाण पत्र के आधार पर शोध में प्रवेश लेने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 419,420,467,468,471 के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
इस मामले की एफआईआर 27 मार्च 2018 को रोहित कुमार मिश्र द्वारा कर्नलगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। रोहित ने पत्र और आरोप पत्र के साथ कुलपति, कुलसचिव और सीएमपी प्राचार्य को इस बात की सूचना दे दी है और साथ ही अमित सिंह को तत्काल निलंबित करने की भी मांग की है।