सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भानु प्रताप सिंह एवं हरिनारायण शुक्ल ने दलीलें प्रस्तुत कीं। न्यायालय ने दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध वादी मुकदमा मो. मुस्लिम के अपहरण, हत्या का प्रयास, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने के तहत आरोप तय किए।
जिला न्यायालय में मंगलवार को पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में अतीक अहमद के बेटे अली, उमर समेत दो अन्य असद कालिया एवं मोहम्मद नसरत पर आरोप तय किया गया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अंजू कनौजिया के न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भानु प्रताप सिंह एवं हरिनारायण शुक्ल ने दलीलें प्रस्तुत कीं। न्यायालय ने दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध वादी मुकदमा मो. मुस्लिम के अपहरण, हत्या का प्रयास, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने के तहत आरोप तय किए। वहीं आरोपितों ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।
खुल्दाबाद थाने में मो. मुस्लिम ने 26 अप्रैल 2023 को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 2021-22 में चकिया तिराहे पर असद कालिया, उमर, अतीक का गनर ऐहतेशाम करीम आदि ने उसे जबरन गाड़ी में बैठकर अतीक के कार्यालय ले गए। जहां उससे पांच करोड़ रुपये रंगदारी देने की मांग की। रंगदारी न देने पर जान से मारने का प्रयास किया।