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प्रयागराज : यौन शोषण, जबरन धर्मांतरण और गोवध-गोतस्करी पर चार्जशीट अब 10 दिन में

Wed, 14 Jun 2023 04:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

डीजीपी विजय कुमार ने सात जून को प्रदेश के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। इसमें उन्होंने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों, विधि विरुद्ध बलात धर्म परिवर्तन और गोवध या गोतस्करी के संबंधित अभियोगों की विवेचना मिशन मोड पर करने के निर्देश दिए थे।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन और गोवध-गोतस्करी के मामलों में 10 दिन के अंदर विवेचना पूरी करके अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। डीजीपी के निर्देश पर स्पेशल डीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज समेत सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं। एफआईआर दर्ज करने वाले दिन से ही विवेचना का प्रारंभ मान लिया जाएगा।

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डीजीपी विजय कुमार ने सात जून को प्रदेश के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। इसमें उन्होंने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों, विधि विरुद्ध बलात धर्म परिवर्तन और गोवध या गोतस्करी के संबंधित अभियोगों की विवेचना मिशन मोड पर करने के निर्देश दिए थे। विवेचना की सीमा 10 दिन तय की गई है। इसी अवधि में ही विवेचक को न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल करना होगा।

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अगले तीन दिन में आरोपियों को न्यायालय के कटघरे में लाकर आरोप पत्र भी सुना दिया जाएगा। इन मामलों में 30 दिनों के अंदर गवाहों की प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध न्यायालय से किया जाएगा। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को पत्र भेजकर सात जून से ही टाइम फ्रेम निर्धारण के निर्देश दिए हैं।

एफआईआर की कॉपी प्रतिदिन भेजी जाएगी मुख्यालय

शीर्ष प्राथमिकता वाले इन तीनों प्रकरणों से संबंधित जो भी एफआईआर दर्ज होगी, उसकी जानकारी प्रतिदिन पुलिस कमिश्नरेट और जोनल कार्यालय के माध्यम से डीजीपी मुख्यालय को देनी होगी। इसके साथ-साथ इन मामलों की सुबह दस बजे तक पूरी जानकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश को भी ईमेल के जरिये उपलब्ध करानी होगी।

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