इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड 2 मेल/फीमेल भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर आयोग से जवाब मांगा है। याचिका पर कोर्ट 30 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड 2 मेल/फीमेल भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर आयोग से जवाब मांगा है। याचिका पर कोर्ट 30 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगी।
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यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने याची प्रिया शर्मा की याचिका पर पारित किया। याची ने कहा है कि उसने पांच वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र लगाया था लेकिन उसके अंक न जोड़कर परिणाम घोषित कर दिया गया। इसकी वजह से उसका चयन नहीं हो सका। याचिका में 23 अगस्त 2022 को जारी संशोधित परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से घोषित करने की मांग की गई है।