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हाईकोर्ट का आदेश : नगर पंचायत मनियार के चेयरमैन का फिर से हो चुनाव, प्रतिद्वंदी ने निर्वाचन को दी थी चुनौती

Sat, 21 Dec 2024 08:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने चेयरमैन रहीं रितु की ओर से उनके चुनाव को रद्द करने के जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। चेयरमैन रितु की निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की बुचिया देवी ने जिला जज की अदालत में चुनाव याचिका दाखिल कर उनके जन्म प्रमाणपत्र पर आपत्ति उठाई थी।
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अदालत का आदेश - फोटो : istock
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विस्तार
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को बलिया की आदर्श नगर पंचायत मनियार के अध्यक्ष पद पर नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अध्यक्ष रितु के चुनाव को रद्द करने के जिला जज के फैसले पर मुहर लगाई है, लेकिन उनकी जगह उनकी प्रतिद्वंद्वी भाजपा की बुचिया देवी को निर्वाचित घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने चेयरमैन रहीं रितु की ओर से उनके चुनाव को रद्द करने के जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
चेयरमैन रितु की निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की बुचिया देवी ने जिला जज की अदालत में चुनाव याचिका दाखिल कर उनके जन्म प्रमाणपत्र पर आपत्ति उठाई थी।

आरोप लगाया था कि रितु ने फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी हैं। उनकी उम्र 30 साल नहीं है। उन्होंने बलिया के डीएम को भी शिकायती पत्र भेजा था। इसका संज्ञान लेकर डीएम ने जांच कराई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए। उसके बाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने रितु के खिलाफ कोतवाली बलिया में मुकदमा भी पंजीकृत कराया था।
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जिला जज ने 23 अक्तूबर को चुनाव याचिका स्वीकार करते हुए रितु के चुनाव को रद्द कर बुचिया देवी को नगर पंचायत का चेयरमैन घोषित कर दिया था। साथ ही आदेश की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भेजे जाने का निर्देश भी दिया था। रितु ने जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद शुक्रवार की हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को मनियार के चेयरमैन (अध्यक्ष) के पद को रिक्त मानते हुए नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश दिया है। संवाद

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