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यूपी : याचिका के साथ एफआईआर की प्रमाणित प्रति होगी दाखिल, कोर्ट ने अनिवार्यता शिथिल करने के आदेश पर लगाई रोक

Thu, 16 Feb 2023 11:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर की बगैर प्रमाणित प्रति लगाए याचिका दाखिल नहीं होगी। कोर्ट ने कोविड 19 पेंडमिक के दौरान याचिका में एफआईआर की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की अनिवार्यता को शिथिल करने के आदेश पर रोक लगा दी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर की बगैर प्रमाणित प्रति लगाए याचिका दाखिल नहीं होगी। कोर्ट ने कोविड 19 पेंडमिक के दौरान याचिका में एफआईआर की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की अनिवार्यता को शिथिल करने के आदेश पर रोक लगा दी। महानिबंधक को निर्देश दिया कि प्रमाणित प्रति के बगैर याचिका की स्टैंप रिपोर्टिंग न की जाय। कोर्ट ने कहा आदेश का पालन न करने पर गंभीर रूख अपनाया जाएगा।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने संजय झा उर्फ संजय कुमार की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची अधिवक्ता को एफ आई आर की प्रमाणित प्रति दाखिल करने का समय दिया है।

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