हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक यादव के पिता द्वारा निर्मित का अंदावा मोड़ पर सड़क के किनारे मकान और दुकान स्थित है। दावा है कि यह मकान सैकड़ों वर्ष पुरानी आबादी की जमीन पर बना है। मामले में पीडीए ने प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जो शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
याचिका लंबित रहने के दौरान झूंसी निवासी अधिवक्ता के घर पर बुलडोजर चलाने की प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई को पूर्ण रूप से गलत और पक्षपाती ठहराया।
विज्ञापन
हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक यादव के पिता द्वारा निर्मित का अंदावा मोड़ पर सड़क के किनारे मकान और दुकान स्थित है। दावा है कि यह मकान सैकड़ों वर्ष पुरानी आबादी की जमीन पर बना है। मामले में पीडीए ने प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जो शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह का आरोप है कि रोक के बाद भी पीडीए के अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर अधिवक्ता के पुराने मकान और दुकान को ध्वस्त करा दिया, जबकि उसी जगह पर कतारबद्ध तरीके से अस्पताल, होटल व अन्य दुकानें बनी हैं। इस पर अधिकारियों ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि यह कार्रवाई शासन स्तर से प्रस्तावित है तो सभी दुकानों का ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए था। उन्हाेंने प्राधिकरण के अधिकारियों पर भूमाफिया से मिलीभगत का आरोप लगा शासन से दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच व कार्रवाई की मांग की है।