जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्लेटिनम डेबिट कार्ड से जुड़े 10 लाख रुपये के पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर (दुर्घटना मृत्यु बीमा) के मामले में एचडीएफसी बैंक को दावा मिलने के बाद दो माह में निस्तारण करने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्लेटिनम डेबिट कार्ड से जुड़े 10 लाख रुपये के पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर (दुर्घटना मृत्यु बीमा) के मामले में एचडीएफसी बैंक को दावा मिलने के बाद दो माह में निस्तारण करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम और सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की पीठ ने रोहन यादव के परिवाद पर दिया। मेजा के लोहारी गांव निवासी रोहन के पिता अजय यादव का एक बैंक की नैनी शाखा में बचत खाता था। बैंक की ओर से जारी प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर उपलब्ध था। तीन जनवरी 2019 को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद 26 जनवरी 2019 को स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन)चिकित्सालय में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
परिवार का आरोप था कि बैंक के निर्देश पर पासबुक और डेबिट कार्ड जमा करने के बावजूद बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। आयोग ने परिवाद का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि याची दस्तावेज और औपचारिकताओं के साथ बैंक के समक्ष दावा प्रस्तुत करे। इसके बाद बैंक दो माह में दावे का नियमानुसार निस्तारण करे।