इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के थाना सेक्टर-20 गौतम बुद्ध नगर में तैनात रहे इंचार्ज पुलिस इंसपेक्टर मनोज पंत के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। याची वर्तमान में जनपद महराजगंज में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इंस्पेक्टर ने याचिका दाखिल कर विभागीय कार्यवाही को चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की।
याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम का तर्क था कि नोएडा में भ्रष्टाचार के मामले में इसके खिलाफ चल रहे केस के आधार पर चार्जशीट देकर अधिकारियों ने विभागीय कार्यवाही शुरू कर दिया है। 19 सितम्बर 2019 के आदेश से याची के खिलाफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की ( दंड एवं अपील नियमावली 1991) के नियम 14 (1) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोप- पत्र दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए दो लाख रिश्वत लिया। रिश्वत के साथ ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था।