इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ के सचिव सहित सभी पदाधिकारियों को जमानती वारंट जारी कर 20 मार्च को सुबह 10 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ के मार्फत वारंट तामील करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिसंबर 22 में प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बाधित न करने का निर्देश दिया था और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
कोर्ट ने कहा था कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन संघर्ष समिति ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर कई शहरों, कस्बों की विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी। अधिवक्ता विभु राय ने हाईकोर्ट में अर्जी दी और कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने पेश अर्जी पर जनहित याचिका को 17 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई की।