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बीएसए आगरा के खिलाफ जमानती वारंट जारी

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Bailable warrant issued against BSA Agra
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बीएसए आगरा के खिलाफ जमानती वारंट जारी
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27 फरवरी को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश
आदेश के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे बीएसए
प्रयागराज। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना और कोर्ट में बुलाए जाने पर हाजिर नहीं होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने बीएसए को 27 फरवरी को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने महानिबंधक को 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है। शिवदत्त दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने यह आदेश दिया।
याची शिवदत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उसने तृतीय श्रेणी पद पर प्रोन्नति कोटे के तहत रिक्त पद पर प्रोन्नति देने की मांग की थी। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर कोर्ट ने आठ जुलाई 2019 को बीएसए को याची के दावे पर विचार कर दो माह में निर्णय लेने के लिए कहा। बीएसए ने याची का प्रत्यावेदन मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को तृतीय श्रेणी पद पर प्रोन्नति के लिए आवेदन मांगने का निर्देश दिया था। मगर 20 जनवरी 2020 तक किसी भी कर्मचारी ने आवेदन नहीं दिया।
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कोर्ट ने कहा कि बीएसए के आदेश से यह स्पष्ट है कि उन्होंने न सिर्फ मनमाना आदेश पारित किया है बल्कि जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना की है । बीएसए को 24 फरवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान बीएसए हाजिर नहीं हुए और न ही हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र दिया गया। उनके स्थान बीडीओ को भेजा गया था। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने बीएसए के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 27 फरवरी को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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