हाईकोर्ट ने सहायक निबंधक फर्म सोसायटी व चिट महाराजगंज अतुल कुमार शाही के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही उन्हें पांच मई को हाजिर होने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने प्रबंध समिति एमएस लारी इस्लामिया जूनियर हाईस्कूल आनंद नगर फरेंदा महाराजगंज की अवमानना याचिका पर दिया है।
इसके पहले कोर्ट ने आदेश का पालन करने का समय देते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करने अथवा हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया न ही वह हाजिर हुए। याची की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट ने सहायक निबंधक को कॉलेज समिति के चुनाव का परीक्षण कर दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था।
साथ ही मामले को चार हफ्ते में तय करने को कहा था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने एक अवसर दिया था, जिसकी अवहेलना करने पर जमानती वारंट जारी किया गया है।