चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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जिला न्यायालय ने गोली मार कर वृद्ध की हत्या में आरोपी गोलू छम्मन उर्फ वारिस की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे ने एडीजीसी शिवशरण श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।
घटना 21 दिसंबर 2018 की खुल्दाबाद थाने की है। वादी अब्दुल माजिद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता मो0 शहजादे घर के सामने बैठे थे। आरोप है कि गोलू ने एक अन्य के साथ मिलकर उसके पिता को गोली मार दी थी जिसकी इलाज के दौरान 31 दिसंबर को मौत हो गई। गोलू छम्मन उर्फ मो0 वारिस की ओर से कहा गया कि उसके पिता राजनैतिक व्यक्ति है । राजनैतिक रंजिश में झूठा फंसाया गया है।