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वृद्ध की हत्या में आरोपी की जमानत नामंजूर

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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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जिला न्यायालय ने 65 वर्षीय वृद्ध  की हत्या में आरोपी अजीत कुमार पटेल उर्फ गिल्ली  की जमानत नामंजूर कर दी है। यह आदेश एडीजे वीरभद्र ने एडीजीसी श्रीप्रकाश शुक्ला को सुनकर दिया है। घटना पांच दिसंबर 2018 की करछना थाने की है।
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वादी महेंद्र प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके पिता लालाराम की उस समय गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जब वह अपने बीज भंडार की दुकान के बाहर सो रहे थे।
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