फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बच्चा चोरी में  डॉक्टर सहित दो की जमानत खारिज

Thu, 26 Nov 2020 08:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
विज्ञापन
मुकदमा - फोटो : demo pic
विज्ञापन
जिला न्यायालय ने एक वर्षीय बच्चे की चोरी में आरोपी डॉ रंजन गौतम और जमीला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।  यह आदेश जिला जज विनोद कुमार तृतीय ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी को सुन कर दिया है। 
विज्ञापन


घटना 24 अक्तूबर 20  की है।  वादी मोहम्मद रिजवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी और एक वर्षीय पुत्री सना के साथ रेलवे स्टेशन के सामने रोड किनारे फुटपाथ पर रहता था।  सुबह देखा कि उसकी पुत्री सना गायब हो गई है।  पुलिस ने परेड ग्राउंड से अभियुक्त गणों के कब्जे से बच्ची को उस समय बरामद किया था जब  वह बच्ची की खरीद-फरोख्त कर रहे थे ।  विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि डॉ रंजन गौतम के कोई संतान नहीं थी और उन्होंने बच्चा चुराने की जिम्मेदारी जमीला को दी थी। जमीला ने अन्य अभियुक्तों के सहयोग से बच्ची चोरी कर ली थी। 

अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने डॉ रंजन गौतम व जमीला की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्तों ने  सामाजिक अपराध किया है और डॉक्टर की गरिमा का उल्लंघन किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें