जिला न्यायालय ने एक वर्षीय बच्चे की चोरी में आरोपी डॉ रंजन गौतम और जमीला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज विनोद कुमार तृतीय ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी को सुन कर दिया है।
घटना 24 अक्तूबर 20 की है। वादी मोहम्मद रिजवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी और एक वर्षीय पुत्री सना के साथ रेलवे स्टेशन के सामने रोड किनारे फुटपाथ पर रहता था। सुबह देखा कि उसकी पुत्री सना गायब हो गई है। पुलिस ने परेड ग्राउंड से अभियुक्त गणों के कब्जे से बच्ची को उस समय बरामद किया था जब वह बच्ची की खरीद-फरोख्त कर रहे थे । विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि डॉ रंजन गौतम के कोई संतान नहीं थी और उन्होंने बच्चा चुराने की जिम्मेदारी जमीला को दी थी। जमीला ने अन्य अभियुक्तों के सहयोग से बच्ची चोरी कर ली थी।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने डॉ रंजन गौतम व जमीला की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्तों ने सामाजिक अपराध किया है और डॉक्टर की गरिमा का उल्लंघन किया है।