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Prayagraj News: सीरियल किलर गिरोह के सदस्य रोहित की जमानत खारिज

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जिला अदालत ने थरवई में एक ही परिवार के पांच लोगों की नृशंस हत्या में शामिल रोहित खरवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने आरोपी रोहित खरवार की जमानत अर्जी पर दिया। रोहित खरवार फाफामऊ के बहुचर्चित गोहरी सामूहिक हत्याकांड में भी आरोपी है।
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यह मामला वर्ष 2022 का है। थरवई के एक गांव में 23 अप्रैल को पशु कारोबारी, उसकी पत्नी, दिव्यांग बेटी, बहू और दो साल की मासूम पोती की निर्मम हत्या हुई थी। बहू और दिव्यांग की बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिसके आधार पर दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी। हत्यारोपियों ने अलमारी और बक्से में रखे कीमती सामान लूटकर घर में आग भी लगा दी थी।
पुलिस ने हत्याकांड में बिहार, मिर्जापुर और प्रयागराज के 13 बदमाशों की पहचान करते हुए सात को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इस दौरान नवल खरवार, रोहित खरवार और उसके भाई पीपी खरवार को गोली लगी थी। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था,जबकि घटना में शामिल रहे दंपती सहित चार को तत्काल जेल भेजा दिया गया था। बाकी इलाज के बाद जेल गए थे।
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अभियोजन की ओर डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने दलील दी कि आरोपी सीरियल किलर है। इसका संगठित गिरोह है, जो दिन में लोगों के घर रेकी करते हैं। वहीं, रात में हत्या व दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए डकैती डालते हैं।
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