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Prayagraj News: रिश्वत के आरोप में पकड़ी गई महिला अधिकारी की जमानत मंजूर

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोप में बुलंदशहर सिकंदराबाद डिपो की वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी ईरा मित्तल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने याची की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर दिया है।
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मामला बुलंदशहर के थाना क्षेत्र सिकंदराबाद का है। यूपी रोडवेज के सिकंदराबाद डिपो में कार्यरत परिचालक सतेंद्र ने ईरा मित्तल के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी संगठन में ड्यूटी देने के एवज में 40 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत की। इसके बाद वह कार्यालय जाकर मांगे गए 40 हजार रुपये दिए तो ईरा मित्तल ने रख लिए। वहीं, मौके पर पहुंचे दस्ते ने उन्हें रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी श्रीवास्तव ने दलील दी कि आरोपी महिला अधिकारी वृद्ध और जटिल बीमारियों के ग्रसित है। शिकायतकर्ता परिचालक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता को लेकर अधिकारी ने कार्यवाही की थी, जिसके कारण परिचालक द्वारा झूठे मामले में फंसाया गया है। कोर्ट ने आरोपी महिला अधिकारी की जमानत मंजूर कर ली।
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